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भारत
राजनीति
दिल्ली उच्च न्यायालय ने क़ुतुब मीनार परिसर के पास मस्जिद में नमाज़ रोकने के ख़िलाफ़ याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार किया
वक्फ की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह एक जीवंत मस्जिद है, जो कि एक राजपत्रित वक्फ संपत्ति भी है, जहां लोग नियमित रूप से नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि, अचानक 15 मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहाँ नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी।
न्यूज़क्लिक रिपोर्ट
06 Jun 2022
delhi high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर के महरौली इलाके में कुतुब मीनार परिसर के पास मौजूद एक मस्जिद  में नमाज रोकने के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी और न्यायमूर्ति पूनम ए बंबा की अवकाशकालीन पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसकी तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत है।

यह याचिका दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति की ओर से अधिवक्ता एम सूफियान सिद्दीकी द्वारा दायर की गई थी।

इस मस्जिद को 'मुगल मस्जिद' के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विधिवत राजपत्रित वक्फ संपत्ति है।

आपको बता दें कि कि पिछले सप्ताह कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी मामले की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था।

वक्फ की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यह एक जीवंत मस्जिद है, जो कि एक राजपत्रित वक्फ संपत्ति भी है, जहां लोग नियमित रूप से नमाज अदा कर रहे थे। हालांकि, अचानक 15 मई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वहाँ नमाज़ अदा करने पर रोक लगा दी।

दूसरी ओर, साकेत जिला न्यायालय 9 जून को उस मुकदमे को खारिज करने वाले सिविल जज के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद एक मंदिर के स्थान पर बनाया गया था और उस मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग की गयी थी।

दीवानी न्यायाधीश ने यह देखते हुए वाद को खारिज कर दिया था कि यह पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों के कारण प्रतिबंधित है और इसलिए उसे सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 नियम 11 (ए) के तहत खारिज कर दिया था।

Delhi High court
Qutub Minar complex

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